
भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विशेष गहन संशोधन (SIR) के जरिए मतदाता सूचियों को अद्यतन किया जा रहा है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य सूची को सटीक और समावेशी बनाना है। इसके तहत जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में आप अपना नाम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और यदि कोई त्रुटि है या नाम शामिल नहीं है तो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम कैसे चेक करें?
आप निम्नलिखित आसान चरणों का पालन करके ऑनलाइन अपना नाम देख सकते हैं और पूरी सूची डाउनलोड कर सकते हैं:
| क्रम | कार्य | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं | अपने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) की आधिकारिक वेबसाइट या राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) पर जाएं। |
| 2 | ड्राफ्ट सूची का लिंक ढूंढें | होमपेज पर ‘ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 2026‘ या ‘एसआईआर ड्राफ्ट 2026 लिस्ट‘ जैसे लिंक पर क्लिक करें। |
| 3 | अपना क्षेत्र चुनें | ड्रॉपडाउन मेनू से अपना जिला, विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र (पोलिंग बूथ) का चयन करें। |
| 4 | सत्यापन कोड दर्ज करें | दी गई कैप्चा (CAPTCHA) छवि में दिखाए गए अक्षर/अंक डालें और ‘सबमिट’ करें। |
| 5 | सूची देखें या डाउनलोड करें | आपके सामने चुने गए मतदान केंद्र की मतदाता सूची की पीडीएफ फाइल खुल जाएगी। इसे डाउनलोड करके अपना नाम खोजें। |
यदि ड्राफ्ट सूची में आपका नाम नहीं है या गलत है तो क्या करें?
यदि आपका नाम सूची से गलती से छूट गया है या विवरण में कोई त्रुटि (जैसे नाम, उम्र, पता) है, तो आप निर्धारित समय सीमा के भीतर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
-
आपत्ति/दावा दर्ज करने की अवधि: सामान्य तौर पर, दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक होती है। हालांकि, अपने क्षेत्र की सटीक तिथियों के लिए स्थानीय निर्वाचन अधिकारी के नोटिस जरूर देख लें।
-
कौन सा फॉर्म भरना है?:
-
नया नाम जोड़ने के लिए: फॉर्म-6 भरकर आवेदन करें।
-
विवरण सुधारने के लिए: फॉर्म-8 भरें।
-
गलत नाम हटाने के लिए (जैसे दिवंगत व्यक्ति): फॉर्म-7 भरें।
-
-
आवेदन कैसे करें? ये फॉर्म आप ऑनलाइन (NVSP पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए) या ऑफलाइन (बूथ लेवल अधिकारी/BLO को देकर) जमा कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण सलाह
-
अंतिम सूची: ध्यान रखें कि यह एक ड्राफ्ट (प्रारूपिक) सूची है। सभी दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद, अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी।
-
समय सीमा का पालन: यदि आपको कोई सुधार करना है, तो बिना देरी किए निर्धारित समय सीमा के भीतर ही आवेदन कर दें।
-
जिम्मेदार नागरिक बनें: अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाना और इसे अद्यतन रखना हर योग्य नागरिक का अधिकार और कर्तव्य है। इससे आपको भविष्य के चुनावों में वोट डालने का मौका मिलेगा।
अपने मताधिकार का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए आज ही अपना नाम चेक करें!






